आचार संहिता के उल्लंघन की करें शिकाय-SDM


आचार संहिता- निजी समारोह पर कोई रोकटोक नहीं, बस अनुमति लें और रात में शोर न मचाएं……………………
शादी-त्योहारों के सार्वजनिक आयोजन की एसडीएम से अनुमति लेना जरूरी, राजनीति से रखें दूरी- आचार संहिता के उल्लंघन की करें शिकायत….
झाबुआ। ब्यूरो चीफ -संजय जैन। यदि आप जागरूक नागरिक हैं तो अपने मोबाइल में चुनाव आयोग का सी-विजिल ऐप डाउनलोड कर लें। कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन दिखाई दे तो इस ऐप पर शिकायत भेज सकते हैं। उस पर 100 घंटे के भीतर कार्रवाई हो जाएगी। इसके अलावा अपने क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर या मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी शिकायत कर सकते हैं।

पैसा साथ लेकर चल रहे हैं तो यह सावधानी रखें…….
आचार संहिता के दौरान किसी भी वाहन में ज्यादा पैसे,जेवर,साड़ी, कपड़े या गिफ्ट मिलने पर पुलिस की टीम आपसे पूछताछ करेगी। नगद 50 हजार रुपए से अधिक ले जाने पर उससे संबंधित दस्तावेज दिखाने होंगे,जैसे बैंक का स्टेटमेंट,रसीद,वेतन पर्ची या अन्य दस्तावेज। यदि आप इसका सबूत नहीं दे पाए तो 50 हजार से ज्यादा नकद धनराशि, जेवर या अन्य वस्तुओं को प्रशासन की टीम जब्त कर सकती है। ऐसी रकम या सामग्री को अवैधानिक मानकर 41/2 के तहत जब्त किया जाता है। यदि आप उसका सोर्स बता देंगे और प्रशासन की टीम संतुष्ट हो जाएगी तो राशि या सामान आपको वापस मिल जाएगा। यदि नकद राशि है तो सबूत के तौर पर बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड आदि दे सकते हैं। क्षेत्र के एसडीएम को आवेदन देकर लिखित अनुमति लेनी होगी।

यह करना है………………….
-समारोह में साउंड का इस्तेमाल करना है तो इसकी भी अलग से अनुमति लेनी होगी।
-मैरिज गार्डन,धर्मशाला या होटल में शादी समारोह करने की अनुमति लेनी होगी।
आयोजन में कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा व्यक्ति बुलाया है तो उसकी जानकारी देनी होगी।
-होली पर जुलूस-गेर निकालने की एसडीएम से अनुमति लेना होगी।
-सभी तरह के सार्वजनिक आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।
यह नहीं करना है………………………..
-चल समारोह-जुलूस का पूरा कार्यक्रम बताना होगा। कहां से शुरू होगा,कौन से मार्ग होंगे और कहां समाप्त होगा। बिना अनुमति किसी भी तरह का सार्वजनिक समारोह या कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकेंगे।
-किसी भी तरह के लाउडस्पीकर का उपयोग रात दस बजे के बाद गैरकानूनी होगा। यदि करते हैं तो आपके खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
-शादी समारोह में आने वाला राजनीतिक व्यक्ति अपने व्यवहार से चुनावी प्रचार न करे। समारोह राजनीतिक प्रचार का माध्यम न बने।
-किसी भी जुलूस-चल समारोह के दौरान हुड़दंग नहीं मचा सकते। इनमें शामिल कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर नहीं चलेगा। कोई राजनीतिक बयानबाजी न हो।
आचार संहिता के बीच आएंगे ये प्रमुख त्योहार…………………….
24 मार्च – होलिका दहन
25 मार्च -रंगवाली होली
27 मार्च – होली भाई दूज
30 मार्च -रंग पंचमी
9 अप्रेल -गुड़ी पड़वा
10 या 11 अप्रैल – ईद
(चांद दिखने के आधार पर )
11 अप्रेल – गणगौर
17 अप्रैल – रामनवमी
21 अप्रेल – महावीर जयंती
23 अप्रैल – हनुमान जयंती
10 मई – अक्षय तृतीया

आचार संहिता के उल्लंघन की करें शिकायत………………..
मोबाइल में चुनाव आयोग का सी-विजिल ऐप डाउनलोड कर,आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करें । 100 घंटे के भीतर कार्रवाई हो जाएगी। सभी तरह के सार्वजनिक आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी । …एच.एस.विश्वकर्मा-एसडीएम,झाबुआ
फोटो०१-:एच.एस.विश्वकर्मा-एसडीएम,झाबुआ
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