नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने जारी किया था गजट नोटिफिकेशन, दस्तावेज से कराना था प्रमाणीकरण


नल कनेक्शन सहित 7 सेवा के लिए आधार जरूरी…………………..
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने जारी किया था गजट नोटिफिकेशन, दस्तावेज से कराना था प्रमाणीकरण….
झाबुआ। ब्यूरो चीफ -संजय जैन। प्रदेश की नगरीय निकाय क्षेत्र में किसी व्यक्ति के नाम कहां-कहां कितनी संपत्ति दर्ज है,इन सब जानकारियों को अपडेट करने लिए संपत्तियों का ब्योरा आधार नंबर से जोड़ा जा रहा है। संपत्ति पंजीकरण, संपत्तिकर भुगतान सहित नगरीय निकाय से जुड़ी अन्य सेवाओं के लिए भी अब आधार नंबर देना जरूरी है। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया था । इसके तहत ई-नगरपालिका पोर्टल पर उपलब्ध सभी सेवाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए भी हर व्यक्ति को आधार प्रमाणीकरण करवाना थ़ा। यदि आधार नंबर नहीं है तो वोटर आईडी सहित अन्य दस्तावेजों का प्रमाणीकरण करवाना था और आधार कार्ड बनते ही नंबर अपडेट करवाना थ़ा।
आधार नंबर को अब धीरे-धीरे प्रत्येक विभाग की सेवाओं के साथ जोड़ा जा रहा…………………….
सरकार द्वारा आधार नंबर को अब धीरे-धीरे प्रत्येक विभाग की सेवाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। व्यक्ति की अचल संपत्ति की जानकारी के लिए भवन,भूखंड खरीदी के दौरान जिला पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्री करवाने के लिए पहले ही आधार नंबर अनिवार्य किया जा चुका है। अब प्रदेश में प्रत्येक नगरीय निकाय में दर्ज संपत्ति सहित अन्य सेवाओं के लिए भी आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है।
7 प्रकार की ऑनलाइन सेवाओं को जोड़ा……………………
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल ने 19 जनवरी-2023 को इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया थ़ा। इसमें स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर देने का उल्लेख करते हुए अन्य जरूरी दस्तावेज अनिवार्य रूप से देने का ऑप्शन दिया थ़ा। इसके बाद किसी भी नगरीय निकाय में संपत्तिकर के भुगतान के लिए उपयोगकर्ता को आधार नंबर देना होगा। इसके अलावा संपत्ति पंजीकरण,नल कनेक्शन पंजीकरण, विवाह प्रमाण-पत्र पंजीकरण, नो-ड्यूज सर्टिफिकेट सहित 7 प्रकार की ऑनलाइन सेवाओं को जोड़ा थ़ा।
इन सेवाओं के लिए जरूरी किया था आधार संपत्ति कर………………
संपत्ति पंजीकरण, नल कनेक्शन पंजीकरण, ट्रेडिंग लाइसेंस आवेदन, फायर एनओसी प्रमाण-पत्र आवेदन, विवाह प्रमाण-पत्र पंजीकरण और नो-ड्यूज सर्टिफिकेट की सेवाओं में आधार नंबर दर्ज करना थ़ा। यदि किसी व्यक्ति के पास आधार नंबर नहीं है या वह स्वेच्छा से आधार नंबर दर्ज नहीं करवाना चाहता है। उसे अनिवार्य रूप से पैन कार्ड. पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज में से एक देना होगा।

आधार से सेवाएं लिंक होने पर अपात्र हो जाएंगे दायरे से बाहर……………….
पात्र लोगों को फायदा नगरीय निकाय की उक्त सेवाएं आधार नंबर से लिंक हो जाएंगी तो शासन की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को मिलेगा। विशेषकर निकाय क्षेत्र में पट्टा वितरण, कॉलोनी काटकर प्लॉट आवंटन सहित शासन की अन्य योजनाओं का लाभ देने के पहले यह पता चल सकेगा कि उक्त व्यक्ति के नाम कहीं पहले से संपत्ति तो दर्ज नहीं है। ऐसे में अपात्रों को अलग किया जा सकेगा और पात्र व्यक्ति को ही लाभ मिलेगा। मप्र शासन वर्तमान में ऐसे भूमिहीन जिनके पास कोई भवन,भूखंड नहीं है और किराए के मकान में रहते हैं या फिर संयुक्त परिवार में रहते हुए उनके पास जगह कम है। ऐसे पात्र लोगों को 600 वर्ग फीट की जमीन फ्री में दे रही है। यह योजना नगरीय क्षेत्र में भी लागू होना है।
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