अवैध निर्माण को वैध करना पड़ेगा महंगा,सरकार ने कंपाउंडिंग के रेट बढ़ाए


व्यवसायिक भवनों का 15 से 18 प्रतिशत और रेसीडेंशल का 10 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया…………
अवैध निर्माण को वैध करना पड़ेगा महंगा,सरकार ने कंपाउंडिंग के रेट बढ़ाए.
झाबुआ। ब्यूरो चीफ -संजय जैन।शहर में बिना अनुमति निर्माण को वैधता देने के लिए कंपाउंडिंग की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने इसके लिए सभी नगरीय निकायों को दिशा निर्देश जारी कर दिए है,लेकिन इस बार कंपाउंडिंग कराना महंगा पड़ेगा। क्योंकि शासन ने दरों में वृद्धि कर दी है। व्यवसायिक भवनों की कंपाउंडिंग के लिए अब 18 प्रतिशत की दर पर वैल्यूवेशन किया जाएगा। वहीं रेसीडेंशल भवनों के लिए 12 प्रतिशत लगेगा। कंपाउंडिंग का प्रावधान 1 जनवरी 2021 के पूर्व जारी भवन अनुज्ञा के अंतर्गत निर्मित भवनों पर ही लागू होगी। नगरीय प्रशासन ने कंपाउंडिंग मार्च में ही शुरू करने के निर्देश जारी किए थे,लेकिन आचार संहिता लगने के कारण अब जून से पुनः लागू किया जाएगा।

विगत एक साल से रुकी थी प्रक्रिया……
शहर में विगत एक साल से कंपाउंडिंग की प्रक्रिया रुकी हुई थी। पूर्व में जो शुरुआत की गई थी उसमें दस प्रतिशत तक अनधिकृत निर्माण को वैध करने की प्रक्रिया थी। अब कहा गया है कि 30 प्रतिशत तक यदि बिना अनुमति या फिर भवन अनुज्ञा से अधिक का निर्माण है तो उसकी कंपाउंडिंग की जा सकेगी। पूर्व में सरकार ने प्रदेशभर में इसकी शुरुआत कराई थी, कुछ तकनीकी कारणों से अक्टूबर 2022 से यह काम रुका हुआ था। अब फिर कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन लेने का काम शुरू होगा।
निकायों को तैयारी करने के दिए निर्देश…
नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से नगर निगम सहित अन्य निकायों को कंपाउंडिंग की तैयारी करने के लिए कहा गया है। बताया गया है कि अधिकांश नियम पहले की तरह ही होंगे। कुछ बिन्दुओं पर जहां तकनीकी समस्याएं आ रहीं थी उनमें संशोधन किया गया है। कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर फीस का निर्धारण किया जाएगा। जहां पर महंगी प्रॉपर्टी है वहां पर कंपाउंडिंग की फीस भी महंगी होगी। यदि बिल्डिंग परमिशन से 30 प्रतिशत तक अवैध निर्माण किया गया है तो उसे वैध कराया जा सकेगा।

कंपाउंडिंग की दरों में की वृद्धि………
नगरीय प्रशासन विभाग ने कंपाउंडिंग की दरों में वृद्धि कर दी है। व्यावसायिक भवनों के मामले में अतिरिक्त निर्माण पाए जाने पर जहां 15 प्रतिशत के आधार पर अतिरिक्त निर्माण का वैल्यूएशन किया जाता था। उसे अब बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। यानि अब कंपाउंडिंग कराने पर वैल्यूवेशन की गणना 18 प्रतिशत की दर से लगेगी। वहीं रेसीडेंसल भवनों के लिए पहले जहां अतिरिक्त निर्माण पर 10 प्रतिशत के आधार पर वैल्यूवेशन होता था, उसे बढ़ाकर अब 12 प्रतिशत कर दिया गया है। इस हिसाब से अब लोगों को अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए ज्यादा राशि खर्च करना पड़ेगी।
आचार संहिता लगने से कंपाउंडिंग का काम रुका…………………..
नगरीय प्रशासन ने मार्च माह से ही कंपाउंडिंग शुरू करने के निर्देश नगरीय निकायों को जारी किए थे, ताकि वित्तीय वर्ष की खत्म होने से पहले सरकारी खजाने को भरा जा सके, लेकिन चुनावी आचार संहिता लगने के कारण कंपाउंडिंग का काम अधर में लटक गया है। अब जून से ही कंपाउंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल शहरवासियों के लिए यह राहत की खबर है,क्योंकि उन्हें तीन महीने का अतिरिक्त मिल जाएगा।

कंपाउंडिंग की दरों में वृद्धि की गई है….
नगरीय प्रशासन ने कंपाउंडिंग की प्रक्रिया पुनः शुरू करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। नए नोटिफिकेशन में कंपाउंडिंग की दरों में वृद्धि की गई है। चुनावी आचार संहिता लगने के कारण जून से ही कंपाउंडिंग की प्रक्रि या शुरू हो पायेगी।
…….संजय पाटीदार-सीएमओ- नगर पालिका-,झाबुआ

फोटो ०१-:संजय पाटीदार- सीएमओ -नगर पालिका ,झाबुआ
फोटो ०२-:नगर पालिका ,झाबुआ
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