
[राणापुर से अनुज अरोड़ा रिपोर्ट ]
ग्राम रजला में हुई का चौरी के मुख्य आरोपी का हुआ खुलासा पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ श्री अगम जैन के द्वारा विधान सभा चुनाव 2023 को लेकर अवैध गतिविधीयो में लिप्त अपराधियो पर अंकुश लगाने हेतु सख्त कार्यवाही करने के लिये लगातार निर्देश दिये गये। उक्त निर्देशों के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रेमलाल कुर्वे, एवं एसडीओपी झाबुआ रुपरेखा यादव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राणापुर निरी. श्री शंकरसिंह रघुवंशी की टीम लगातार अवैध गतिविधीयो में लिप्त अपराधियो की धरपकड कार्यवाही करने हेतु लगी हुई थी। थाना राणापुर की पुलिस टीम को अपने विश्वसनीय मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि अलिराजपुर जोबट तरफ से एक संदेही व्यक्ति आ रहा है जिसे बन बार्डर पर चेकिंग के दौरान हमराह फोर्स एवं राहगीर पंचानो की मदद से पकडा , आरोपी से पुछते अपना नाम मांगीलाल पिता धनसिहं बारिया उम्र 32 साल निवासी रजला का बताया आरोपी मांगीलाल की तलाश करते आरोपी के कब्जे से एक देशी 12 बोर कट्टा व 01 जिन्दा कारतुस कुल किमती 5000 रुपये का जप्त कर गिरफ्तार किया गया बाद अपराध क्रमांक 709/2023 धारा 25(1)27 आर्म्स एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान यह ज्ञात हुआ की आरोपी थाना राणापुर के अप. 682/2023 धारा 457.380 भादवि. में फरार आरोपी था एवं अपने साथियो के साथ मिल कर ग्राम रजला में पानी की मोटर किमती 15000 रुपये, दो लोहे के हल किमती 5000 रुपये, पाँच थेली खाद किमती 1350 रुपये, कुल किमती 21350 रुपये की चौरी की थी ।


जप्त मश्रुकाः – एक देशी 12 बोर कट्टा व 01 जिन्दा कारतुस कुल किमती 5000 रुपये
उक्त सराहनीय कार्यः- थाना राणापुर प्रभारी निरीक्षक श्री शंकरसिंह रघुवंशी, सहायक उप निरीक्षक शैलेन्द्रसिहं , प्रधान आरक्षक 85 पप्पुसिहं बामनिया, आरक्षक 122 नुरसिहं , आरक्षक 671 शिवा , आरक्षक 266 केरमसिहं का महत्वपुर्ण योगदान रहा ।